जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने यासिन मछली और अमन दाहिया को जो कि ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किये गए थे, को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत अर्जियों को मंजूर करते हुए उन्हें हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मामले में मादक पदार्थ के पंचनामा में गलत तारीख दर्ज होने पर अदालत ने क्राइम ब्रांच के एसआई नितिन कुमार पटेल को तलब किया था। एसआई ने हाजिर होकर कहा कि टाइपिंग मिस्टेक से पंचनामे में 20 जुलाई 2025 दर्ज हुई है, जबकि वास्तव में वह 23 जुलाई 2025 है। इस गलती के लिए उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगी।
उल्लेखनीय है कि क्राइम ब्रांच ने 21 जुलाई 2025 को यासिन मछली और अमन दाहिया को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता अंकित सक्सेना की दलील थी कि सैफुद्दीन के जिस मेमोरेण्ड के आधार पर यासिन और अमन को आरोपी बनाया गया, उसमें दोनों के ही नाम नहीं हैं। इसके अलावा दोनों के पास से कोई भी मादक पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ। पूरे मामले पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।
You may also like
Sister In Law Of Tej Pratap Gets RJD Ticket: तेज प्रताप का पत्नी ऐश्वर्या राय से चल रहा तलाक का केस, चचेरी साली करिश्मा को दिया लालू परिवार ने दिया आरजेडी का टिकट
CBI की कार्रवाई: पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार
इंडियन बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 11.5 फीसदी बढ़कर 3,018 करोड़ रुपये
बंगाल में बीएलओ का अराेप-एसआईआर में फर्जी नाम जोड़ने काे मिल रही धमकी
आयुष्मान भारत से 45 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए: रिपोर्ट