जयपुर की एक पोक्सो अदालत ने 30 वर्षीय महिला को 2023 में एक लड़के का अपहरण और यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने लालीबाई को अपराध का दोषी ठहराया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी वकील मुकेश जोशी ने बताया कि 7 नवंबर 2023 को बूंदी में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर लालीबाई के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि लालीबाई उसके बेटे (जो उस समय 16 वर्ष का था) को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई थी, जहां वे एक होटल के कमरे में ठहरे थे।
जोशी ने बताया कि आरोप है कि महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सरकारी अभियोजक ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने महिला को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।
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