सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिन प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल शामिल हैं।
अदालत में एक आवेदन दायर किया गया।
पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और अन्य द्वारा दायर याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण बनाने का निर्देश देने की मांग की गई, जो इन प्लेटफार्मों पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। केंद्र को इस बारे में कुछ करना चाहिए। यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे खिलाफ यह भी आरोप है कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालाँकि, हम एक नोटिस जारी कर रहे हैं।
"अपराध दर भी बढ़ रही है"
याचिका में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पेज और प्रोफाइल सक्रिय हैं, जो बिना किसी नियंत्रण के अश्लील सामग्री फैला रहे हैं। इसके अलावा, कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर ऐसी सामग्री होती है जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के तत्व शामिल होते हैं। याचिका में कहा गया है कि इससे विकृत और अप्राकृतिक यौन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण अपराध दर भी बढ़ रही है।
"अब अश्लील सामग्री वितरित करना आसान हो गया है"
याचिका में आगे कहा गया है, "इंटरनेट की सुलभता और सस्तेपन के कारण हर उम्र के उपयोगकर्ताओं तक अश्लील सामग्री पहुंचाना आसान हो गया है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो इसका सामाजिक मूल्यों और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाए और सामाजिक नैतिकता की रक्षा करे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकृत मानसिकता को जन्म देने वाला स्थान न बन जाए।"
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