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राशन दुकान टेंडर! राजस्थान के इस जिले में 49 नई दुकानें खोलने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें

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अब उपभोक्ताओं को राशन के लिए दूर-दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता को उसके निवास वाले वार्ड क्षेत्र में ही राशन उपलब्ध कराने के लिए भीलवाड़ा जिले में 49 नई राशन दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है। नई राशन दुकानों के लिए 10 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें शहरी क्षेत्र में 13 और ग्रामीण क्षेत्र में 36 नई दुकानें खोली जानी हैं।

आवेदन कैसे करें? क्या हैं शर्तें?

जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जिला रसद कार्यालय भीलवाड़ा से 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अधिसूचना में दो श्रेणियों में बांटा गया है- महिला आरक्षित और अनारक्षित। कुल 49 दुकानों में से 30 प्रतिशत यानी 15 दुकानें महिला आरक्षित श्रेणी में शामिल की गई हैं। आवेदन की शर्तों में पंचायत/वार्ड का निवासी होना, 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र, स्नातक और कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र (आरएससीआईटी) शामिल हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 10 जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

साक्षात्कार के लिए समिति बनेगी

साक्षात्कार के लिए प्रत्येक तहसील क्षेत्र में आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन सलाहकार समिति में 3 मनोनीत सदस्य, सरपंच और जिला रसद अधिकारी शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि/नगर निगम महापौर या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य तथा जिला रसद अधिकारी शामिल होते हैं।

सर्वसम्मति से चयनित अभ्यर्थी

जिला रसद अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। आवंटन सलाहकार समिति बहुमत या सर्वसम्मति से पात्र अभ्यर्थी का चयन करती है। जिला कलेक्टर द्वारा चयन स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को उचित मूल्य की दुकान आवंटित कर प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है।

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