व्यापारी ने उधार में सामान नहीं दिया तो युवक ने उसे दुकान से बाहर खींचकर लात-घूंसों से पीटा। इसके बाद चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। मामला बांसवाड़ा के अरथूना इलाके का है। 9 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है।
मामले को 3 पॉइंट में समझें
1. 9 साल पहले का मामला: अरथूना थाना क्षेत्र के नवग्रहा निवासी आरोपी धीरजमल पुत्र कामजी खांट ने 5 सितंबर 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़ी द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर की थी। धीरजमल पर आरोप था कि 15 अगस्त 2016 को शाम 5 बजे वह संदीप पुत्र कांतिलाल की दुकान पर गया और उधार में सामान मांगा।
2. दुकान से बाहर खींचकर चाकू मारा: इस दौरान कांतिलाल ने उधार में सामान देने से मना कर दिया। इसके बाद धीरजमल ने संदीप को लात-घूंसों से पीटते हुए दुकान से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसके पेट में चाकू घोंप दिया। जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यापारी संदीप को उपचार के लिए उदयपुर जाना पड़ा। सुनवाई के बाद जेएम कोर्ट ने धीरजमल को दोषी करार देते हुए फैसले में धारा 447 में 1 माह का कारावास व 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 326 में 3 साल का कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
3. हमले की कोई योजना नहीं थी, उधार नहीं देने पर चाकू मारा: इसके खिलाफ अपील पर अपर सत्र न्यायाधीश नवीन चौधरी ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पाया कि आरोपी का दुकान पर जाकर हमला करने का प्रारंभिक इरादा नहीं था। उधार सामान देने की बात को लेकर यह घटना हुई। ऐसे में कोर्ट ने धीरजमल को धारा 447 में बरी कर दिया। लेकिन, कोर्ट में चाकू मारने व व्यापारी के घायल होने के मामले की पुष्टि हुई। ऐसे में कोर्ट ने 3 साल की सजा को बरकरार रखा। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने की।
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