राजधानी जयपुर में 1 सितंबर से स्कूल-कॉलेजों के वाहनों में पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित मानदंडों के अनुसार वाहन संचालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
1 सितंबर से 7 दिनों तक चलेगा समझाइश अभियान
शुक्रवार को आरटीओ कार्यालय में यातायात पुलिस, अभिभावक संघ और बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें नियमों की पालना को लेकर निर्देश दिए गए। तय किया गया कि 1 सितंबर से सात दिनों तक समझाइश अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियमों का पालन नहीं करने पर वाहनों का चालान किया जाएगा और 16 सितंबर से वाहन जब्त कर लिए जाएँगे।
स्कूल-कॉलेजों में भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम - आरटीओ प्रथम
आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित यात्रा अभियान के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
लाइव लोकेशन देख सकेंगे
ऑटो, वैन और बस चालकों का पुलिस सत्यापन भी ज़रूरी होगा। आरटीओ ने बताया कि स्कूल-कॉलेज प्रबंधन के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। स्कूलों और कॉलेजों को बसों की निगरानी करनी होगी और अभिभावकों को भी बसों की लाइव लोकेशन देखने की सुविधा दी जाएगी। इसकी निगरानी के लिए आरटीओ की टीम समय-समय पर स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर वाहनों का निरीक्षण करेगी।
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