क्या आप जानते हैं कि युद्ध के समय देश की मदद के लिए किये गए दान पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है या नहीं? ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं इसलिए वे वॉर रिलीफ डोनेशन देकर अपना फ़र्ज निभाते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं ऐसे दान के लिए क्या है टैक्स के नियम। वॉर रिलीफ डोनेशन का मतलब यह जरूरी नहीं है कि हमारी सेनाओं के लिए आप केवल आर्थिक दान ही करें। सेना के लिए फंड्स, जैसे नेशनल डिफेंस फंड या आर्मी वेलफेयर फंड में पैसा देने के अलावा सैनिकों के लिए जरूरी चीजें, जैसे कपड़े, दवाइयां, या खाने-पीने का सामान भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई लोग स्वैच्छिक सेवा रूप भी प्रदान करते हैं। क्या है वॉर रिलीफ डोनेशन पर टैक्स का नियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अंतर्गत कुछ खास फंड्स या संस्थानों को दिए गए दान पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इनमें प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष आदि शामिल हैं। इनमें से नेशनल डिफेंस फंड मुख्य रूप से रक्षा और युद्ध के लिए ही बनाया गया है। यदि इस फंड में दान किया जाता है तो 100 प्रतिशत तक छूट का भी लाभ हासिल किया जा सकता है। सभी युद्ध संबंधित दान पर नहीं मिलती छूट हर दान पर टैक्स छूट नहीं मिलती। केवल कुछ पंजीकृत संस्थान को किया गया दान ही छूट के अंतर्गत आता है। इसलिए दान ऐसे फंड्स को दिए जाने चाहिए जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत पंजीकृत हों। कैश डोनेशन की लिमिट यदि कोई व्यक्ति नकद डोनेशन देता है तो उसे 2,000 रुपये से ज्यादा के दान पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यदि आप 2000 रुपये से ज्यादा का दान कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करें। दान देने के बाद रसीद लेना नहीं भूले। टैक्स छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब रसीद में संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर और दान की जानकारी हो। ये रसीद टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय काम आएगी। दान का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए आपके द्वारा किए गए दान का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे युद्ध से जुड़े दान में पैसा सैनिकों की भलाई, उनके परिवारों की मदद, या रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है। गैर-आर्थिक दान पर टैक्स छूट का लाभ यदि आप गैर आर्थिक दान जैसे कपड़े, खाना या सेवाएं देते हैं तो ऐसे दान पर आमतौर पर टैक्स छूट नहीं मिलती। यदि आप दान पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आर्थिक दान करना ही जरूरी है। दान करते समय इन बातों का रखें ख्याल 1. कई बार फर्जी संगठनों के द्वारा युद्ध या आपदा की स्थिति में डोनेशन के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। इसलिए किसी भी संस्थान को दान देने से पहले अच्छे से जांच जरूर कर लें। 2. जब भी दान करें तो पेमेंट के प्रूफ के तौर पर रसीद या बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई ट्रांजैक्शन को पेश कर सकते हैं।3. कुछ मामलों में टैक्स छूट आपकी कुल आय के 10% तक सीमित हो सकती है।
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