केंद्र सरकार ने बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है, या वह काम नहीं कर रहा है, तो टोल प्लाजा पर नकद में दोगुना टैक्स देने के बजाय UPI से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना ही टोल टैक्स देना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से देशभर के टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगी.
क्या है नया नियम?
पुराने नियम के अनुसार, अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होता था या वह वैलिड नहीं होता था, तो नॉर्मल टोल फीस का दो गुना (2X) कैश में पेमेंट करना पड़ता था, जो एक बड़ी पेनल्टी मानी जाती थी.पर अब बिना फास्टैग या बंद पड़े फास्टैग वाली गाड़ियां अब टोल फीस का 1.25 गुना भुगतान UPI के जरिए से कर सकेंगे. यानी UPI से पेमेंट करने पर अब डबल टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा.
मान लीजिए, अगर टोल फीस 100 रुपये है, तो पहले फास्टैग नहीं होने पर पेनल्टी के रूप में 200 रुपये टोल टैक्स के देने होते थे. पर अब UPI से पेमेंट करने पर केवल 125 रुपये ही देने होंगे.
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
सरकार का यह फैसला टोल कलेक्शन को बढ़ाने के साथ ग्राहकों के अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. इससे जहां एक तरफ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में होने वाले फर्जीवाड़े भी रोके जा सकेंगे, जिससे टोल कलेक्शन में इजाफा हो सकता है. इतना ही नहीं इस नई सुविधा से टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में भी कमी आने की उम्मीद है. अभी की बात करें तो देश में फास्टैग की पहुंच लगभग 98% तक हो गई है.
You may also like
प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा सहजन: स्वास्थ्य लाभ और पोषण
भरत मिलाप में छलक पड़े भाव, चारों भाइयों का आलिंगन देख गूंज उठा “जय श्रीराम”
रायपुर : युवक की बेरहमी से हत्या, दो आरोपित चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार
महाराष्ट्र : गरबा विवाद में सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या, मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार
बांग्लादेश की छात्र-नेतृत्व वाली एनसीपी ने 'शापला' चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग को घेरा