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नीट पीजी परीक्षा मामले में एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, 3 अगस्त को परीक्षा कराने की मांगी इजाजत

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नई दिल्ली, 3 जून . नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत मांगी है. पहले नीट पीजी की परीक्षा 15 जून को दो शिफ्ट मे आयोजित होने वाली थी.

परीक्षा को दो शिफ्ट में कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा था कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए. दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होगी और तमाम तरह की कठिनाईयां पैदा होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करें, अगर इसमें देरी होती है तो वो और समय लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.

अपनी अर्जी मे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट मे परीक्षा कराने के लिए उसे और अधिक सेंटरों की तलाश करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा.

एनबीई ने कहा है कि उसको टेक्निकल सपोर्ट टीसीएस देता है और उसने भी इतने कम समय में परीक्षा आयोजित कर पाने मे असमर्थता जताई है.

एनबीई ने कहा है कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराना एक बड़ा काम है. इसके लिए उसे 1000 से अधिक परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा. लगभग 250 से ज्यादा शहरों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फिर से खोलना होगा.

एनबीई ने आगे कहा कि इस परीक्षा को कराने में उसे एक बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 2.70 अच्छी गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग सिस्टम की जरूरत होगी. इसके लिए समय की आवश्यकता होगी और परीक्षार्थियों को एक शहर से दूसरे शहर और में जाना पड़ सकता है.

एनबीई के मुताबिक एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने में लगभग 60,000 मैन पॉवर की आवश्यकता होगी, जिसमें कमांडिंग अधिकारी और सिस्टम ऑपरेटर से लेकर निरीक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, नेटवर्क ऑपरेटर व्यवस्थापक, सीसीटीवी कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन आदि शामिल होंगे.

एकेएस/जीकेटी

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