By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि पैनकार्ड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो विभिन्न वित्तिय लेन देन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत आपके पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको कई वित्तीय लेनदेन करने में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आज हम आपको 12 प्रमुख कार्यों के बारे में बताएंगे जो आधार से पैन लिंक न होने पर नहीं कर पाएंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य क्यों है?
कर चोरी और डुप्लिकेट पैन कार्ड पर अंकुश लगाने के लिए।
वित्तीय लेनदेन के सत्यापन को सरल बनाने के लिए।
सुचारू कर दाखिल और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।
पैन निष्क्रिय होने पर आप ये 12 लेनदेन नहीं कर सकते
बैंक खाता खोलना
ज़्यादातर बैंक खातों के लिए पैन अनिवार्य है।
यह छूट केवल बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स (BSBDA) पर लागू होती है।
₹50,000 या उससे अधिक नकद जमा करना
₹50,000 से अधिक की किसी भी एकल नकद जमा राशि के लिए, पैन नंबर देना होगा
विकल्प: इस प्रतिबंध से बचने के लिए डिजिटल लेनदेन का उपयोग करें।
शेयर बाज़ार में लेनदेन
व्यापार या निवेश करने के लिए, डीमैट खाता अनिवार्य है, और इसे खोलने के लिए पैन आवश्यक है
डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना
बैंकों को कार्ड आवेदनों को संसाधित करने के लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है।
₹50,000 से अधिक के बीमा प्रीमियम का भुगतान
उच्च-मूल्य वाले बीमा भुगतानों के लिए पैन नंबर देना आवश्यक है।
होटलों या रेस्टोरेंट में ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान
इस सीमा को पार करने वाले किसी भी एकल भुगतान के लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है।
₹50,000 से अधिक की विदेशी मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भुगतान
एकल लेनदेन में विदेशी मुद्रा या विदेश यात्रा व्यय के लिए पैन अनिवार्य है।

₹50,000 से अधिक के म्यूचुअल फंड निवेश
एकमुश्त म्यूचुअल फंड खरीदारी के लिए पैन विवरण आवश्यक है।
₹50,000 या उससे अधिक मूल्य के कंपनी डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना
ऐसे निवेशों के लिए पैन प्रदान करना आवश्यक है।
₹50,000 से अधिक के आरबीआई बॉन्ड खरीदना
आरबीआई द्वारा जारी बॉन्ड के भुगतान के लिए भी पैन आवश्यक है।
एक दिन में ₹50,000 या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर चेक खरीदना
बैंक पैन के बिना इनका प्रसंस्करण नहीं करेंगे।
₹50,000 से अधिक की सावधि जमा या एक वित्तीय वर्ष में ₹5 लाख से अधिक की संचयी जमा राशि
इन जमाओं को जारी रखने के लिए पैन लिंक होना आवश्यक है।
अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो आप क्या कर सकते हैं?
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के ज़रिए तुरंत आधार को पैन से लिंक करें।
लिंक करने से पहले निर्धारित जुर्माना (यदि लागू हो) चुकाएँ।
जहाँ पैन की अस्थायी रूप से ज़रूरत नहीं है (कुछ छोटे लेन-देन के लिए) वहाँ डिजिटल भुगतान के तरीके इस्तेमाल करें।
अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपकी ज़्यादातर उच्च-मूल्य वाली वित्तीय गतिविधियाँ अवरुद्ध हो जाएँगी।
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