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कर्नाटक सरकार ने IPS अधिकारी रामचंद्र राव को सोने की तस्करी केस से बरी कर किया बहाल

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कर्नाटक सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. के रामचंद्र राव को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद पर बहाल कर दिया। 15 मार्च, 2025 को लगाई गई उनकी अनिवार्य छुट्टी रद्द कर दी गई। यह बहाली उनकी सौतेली बेटी, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के एक मामले के बाद हुई है। रान्या राव को 3 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से ₹12.56 करोड़ मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1993 बैच के अधिकारी राव, जो मई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पहले कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने रान्या राव से सोने की छड़ें जब्त कीं, जिन पर सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट का कथित तौर पर दुरुपयोग करने का आरोप है। इसके बाद राव की संभावित संलिप्तता की जाँच शुरू हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की अगुवाई वाली एक समिति ने प्रोटोकॉल के दुरुपयोग के दावों की जांच की, जिसमें कोई निर्णायक निष्कर्ष जारी नहीं किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 34.12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें बेंगलुरु और तुमकुर में संपत्तियां शामिल हैं, जो रान्या राव और तरुण कोंडुरु राजू जैसे सहयोगियों से जुड़ी हैं। उनके आवास की तलाशी में 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण बरामद हुए।

सरकार की अधिसूचना आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के तहत डीजीपी (डीसीआरई) पद को डीजीपी, आपराधिक जांच विभाग के बराबर करती है। हिंदुस्तान टाइम्स और सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा रिपोर्ट की गई बहाली ने बहस छेड़ दी है

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