नई दिल्ली: बीते दिनों ही यह खबर आई थी। राजस्थान के सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति ने पंजाब स्टेट लॉटरी दिवाली बंपर 2025 में 11 करोड़ रुपये का ईनाम जीता है। वह ठेले पर सब्जी बेचने का काम करता है। उसके पास लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोस्तों से उधार लेकर लॉटरी का टिकट खरीदा। और उसके नाम निकल गई 11 करोड़ रुपये की लॉटरी। आपको पता है कि यह सारी रकम उसके खाते में नहीं जाएगी। उसे इस रकम पर इनकम टैक्स भरना होगा। हम बताते हैं कि उसको कितनी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी।
किसने जीती है 11 करोड़ की लॉटरीमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब स्टेट लॉटरी जीतने वाला अमित सेहरा सब्जी बेचने का काम करता है। वह मूल रूप से राजस्थान के कोटपुतली शहर का रहने वाला है। पिछले दिनों वह पंजाब के मोगा शहर का भ्रमण किया था। वहां उन्होंने अपने मित्र से 1,000 रुपये का कर्ज लिया। बताया जाता है कि इसी पैसे से उन्होंने लॉटरी की दो टिकट खरीदी। एक अपने नाम पर और दूसरा अपनी पत्नी के नाम पर। बाद में भटिंडा में एक और टिकट अपने नाम पर खरीदा। इसी टिकट का परिणाम बीते 31 अक्टूबर को आया। इसी टिकट पर उसे 11 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है। बताया जाता है कि पत्नी के टिकट पर तो महज 1,000 रुपये का ही इनाम निकला। इसी के साथ वह सब्जी बेचने वाले से करोड़पति व्यक्ति बन गया।
कितना पैसा सरकार को देना पड़ेगा?इनकम टैक्स के विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट और Ravi Rajan & Co LLP, Delhi के टैक्सेशन पार्टनर CA सी. कमलेश कुमार बताते हैं कि भारत में लॉटरी पर टैक्स इनकम टैक्स की सेक्शन 115बीबी और 194बी के तहत लगता है। लॉटरी से जीती रकम पर 30 फीसदी का इनकम टैक्स देय होता है। इसके साथ ही इस पर 4 फीसदी का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। मतलब कि 11 करोड़ रुपये पर 30 परसेंट टैक्स मतलब 3,30,00,000 रुपये। इसके बाद 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी टैक्स पर 13,20,000 रुपये। मतलब कि उसके 11 करोड़ रुपये की लॉटरी पर कुल 3,43,20,000 रुपये का टैक्स लगेगा। यही नहीं, इस पर कुछ सरचार्ज भी देना होगा।
सरचार्ज कितना देना होगा?सीए सी. कमलेश कुमार बताते हैं कि 11 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने के बाद अमित सेहरा की वार्षिक आय 11 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। इसलिए उसे सरचार्ज का भी भुगतान करना होगा। उसे 50 लाख से एक करोड़ तक की आमदनी पर 10 परसेंट, एक करोड़ से दो करोड़ तक 15 परसेंट, दो करोड़ से पांच करोड़ तक 25 परसेंट और पांच करोड़ से ऊपर 37 परसेंट का सरचार्ज देना होगा। लॉटरी पर सरचार्ज सिर्फ टैक्स पर लगता है, हाईएस्ट स्लैब में।
कितने पैसे आएंगे हाथ मेंसीए के बताए फार्मूले के अनुसार गणना करें तो अमित सेहरा को बेस टैक्स के रूप में 3,30,00,000 रुपये चुकाना होगा। इसके ऊपर हेल्थ एवं एजुकेशन सेस के रूप में 13,20,000 रुपये। कुल मिला कर टैक्स बिफोर सरचार्ज 3,43,20,000 रुपये हो जाएगा। अब इस पर सरचार्ज 37 परसेंट , यानी 1,26,98,400 रुपये। इस तरह से अमित को कुल टैक्स अब 3,43,20,000 + सरचार्ज 1,26,98,400 = 4,70,18,400 रुपये चुकाना होगा। मतलब कुल टैक्स और सरचार्ज 4 करोड़ 70 लाख 18 हजार 400 रुपये भरना होगा।
लॉटरी ऑफिस से कितने पैसे मिलेंगेपंजाब का लॉटरी ऑफिस नियमानुसार टीडीएस काट कर पैसे का भुगतान करेगा। मतलब कि 31.2 परसेंट टैक्स काट कर मिलेगा। इसके बाद सेस भी जमा करना होगा। इसके बाद अमित के हाथ में 11,00,00,000 से 3,43,20,000 हटाकर कुल 7,56,80,000 रुपये मिलेंगे। इस पर उसे सरचार्ज का भुगतान खुद करना होगा।
किसने जीती है 11 करोड़ की लॉटरीमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब स्टेट लॉटरी जीतने वाला अमित सेहरा सब्जी बेचने का काम करता है। वह मूल रूप से राजस्थान के कोटपुतली शहर का रहने वाला है। पिछले दिनों वह पंजाब के मोगा शहर का भ्रमण किया था। वहां उन्होंने अपने मित्र से 1,000 रुपये का कर्ज लिया। बताया जाता है कि इसी पैसे से उन्होंने लॉटरी की दो टिकट खरीदी। एक अपने नाम पर और दूसरा अपनी पत्नी के नाम पर। बाद में भटिंडा में एक और टिकट अपने नाम पर खरीदा। इसी टिकट का परिणाम बीते 31 अक्टूबर को आया। इसी टिकट पर उसे 11 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है। बताया जाता है कि पत्नी के टिकट पर तो महज 1,000 रुपये का ही इनाम निकला। इसी के साथ वह सब्जी बेचने वाले से करोड़पति व्यक्ति बन गया।
कितना पैसा सरकार को देना पड़ेगा?इनकम टैक्स के विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट और Ravi Rajan & Co LLP, Delhi के टैक्सेशन पार्टनर CA सी. कमलेश कुमार बताते हैं कि भारत में लॉटरी पर टैक्स इनकम टैक्स की सेक्शन 115बीबी और 194बी के तहत लगता है। लॉटरी से जीती रकम पर 30 फीसदी का इनकम टैक्स देय होता है। इसके साथ ही इस पर 4 फीसदी का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। मतलब कि 11 करोड़ रुपये पर 30 परसेंट टैक्स मतलब 3,30,00,000 रुपये। इसके बाद 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी टैक्स पर 13,20,000 रुपये। मतलब कि उसके 11 करोड़ रुपये की लॉटरी पर कुल 3,43,20,000 रुपये का टैक्स लगेगा। यही नहीं, इस पर कुछ सरचार्ज भी देना होगा।
सरचार्ज कितना देना होगा?सीए सी. कमलेश कुमार बताते हैं कि 11 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने के बाद अमित सेहरा की वार्षिक आय 11 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। इसलिए उसे सरचार्ज का भी भुगतान करना होगा। उसे 50 लाख से एक करोड़ तक की आमदनी पर 10 परसेंट, एक करोड़ से दो करोड़ तक 15 परसेंट, दो करोड़ से पांच करोड़ तक 25 परसेंट और पांच करोड़ से ऊपर 37 परसेंट का सरचार्ज देना होगा। लॉटरी पर सरचार्ज सिर्फ टैक्स पर लगता है, हाईएस्ट स्लैब में।
कितने पैसे आएंगे हाथ मेंसीए के बताए फार्मूले के अनुसार गणना करें तो अमित सेहरा को बेस टैक्स के रूप में 3,30,00,000 रुपये चुकाना होगा। इसके ऊपर हेल्थ एवं एजुकेशन सेस के रूप में 13,20,000 रुपये। कुल मिला कर टैक्स बिफोर सरचार्ज 3,43,20,000 रुपये हो जाएगा। अब इस पर सरचार्ज 37 परसेंट , यानी 1,26,98,400 रुपये। इस तरह से अमित को कुल टैक्स अब 3,43,20,000 + सरचार्ज 1,26,98,400 = 4,70,18,400 रुपये चुकाना होगा। मतलब कुल टैक्स और सरचार्ज 4 करोड़ 70 लाख 18 हजार 400 रुपये भरना होगा।
लॉटरी ऑफिस से कितने पैसे मिलेंगेपंजाब का लॉटरी ऑफिस नियमानुसार टीडीएस काट कर पैसे का भुगतान करेगा। मतलब कि 31.2 परसेंट टैक्स काट कर मिलेगा। इसके बाद सेस भी जमा करना होगा। इसके बाद अमित के हाथ में 11,00,00,000 से 3,43,20,000 हटाकर कुल 7,56,80,000 रुपये मिलेंगे। इस पर उसे सरचार्ज का भुगतान खुद करना होगा।
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