ग्रेटर नोएडा: नोएडा के भंगेल में रहने वाली एक महिला के बैंक खाते में से यूपीआई की मदद से 80 हजार रुपये निकाल लिए थे। पीड़ित ने निजी (एक्सिस) बैंक की ब्रांच में कॉल करके सूचना दी, लेकिन आश्वासन के बाद कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करके न्याय के लिए अपील की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बैंक की सेवा में लापरवाही और खाता धारक की मदद न करने के मामले फैसला सुनाया। आयोग ने एक्सिस बैंक को 30 दिन के अंदर 80 हजार रुपये, दो हजार वाद व्यय और मानसिक उत्पीड़न का दो हजार देने का आदेश दिया।
नोएडा के भंगेल में रहने वाली बीना शर्मा का एक्सिस बैंक में अपना खाता खोल रखा है। वे बताती हैं कि छह जनवरी को उनके खाते से ऑनलाइन यूपीआई की मदद से 80 हजार रुपये गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए। इस समस्या को एक्सिस बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दी। साथ ही शाम के समय ही एक ईमेल भेजकर पैसे रिफंड करने के लिए मांग की।
30 में पैसे वापस करने का आदेशउन्होंने बताया कि इस पर बैंक ने पैसे लेने के विवाद को 35 दिन के अंदर हल करने के लिए आश्वासन दिया। ऐसे में तय समय बीत जाने के बाद कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित ने भारतीय रिजर्व बैंक और एक्सिस बैंक को दोबारा मेल करके रिफंड दिलाने के लिए अपील की। हालांकि दोनों जगह से कोई जवाब न मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करके जवाब मांगा।
इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बैंक को बुलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा ने सुनवाई करते हुए एक्सिस बैंक की सेवा में कमी को देखते हुए 30 दिन के अंदर 80 हजार वापस करने का आदेश दिया है।
नोएडा के भंगेल में रहने वाली बीना शर्मा का एक्सिस बैंक में अपना खाता खोल रखा है। वे बताती हैं कि छह जनवरी को उनके खाते से ऑनलाइन यूपीआई की मदद से 80 हजार रुपये गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए। इस समस्या को एक्सिस बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दी। साथ ही शाम के समय ही एक ईमेल भेजकर पैसे रिफंड करने के लिए मांग की।
30 में पैसे वापस करने का आदेशउन्होंने बताया कि इस पर बैंक ने पैसे लेने के विवाद को 35 दिन के अंदर हल करने के लिए आश्वासन दिया। ऐसे में तय समय बीत जाने के बाद कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित ने भारतीय रिजर्व बैंक और एक्सिस बैंक को दोबारा मेल करके रिफंड दिलाने के लिए अपील की। हालांकि दोनों जगह से कोई जवाब न मिलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करके जवाब मांगा।
इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बैंक को बुलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा ने सुनवाई करते हुए एक्सिस बैंक की सेवा में कमी को देखते हुए 30 दिन के अंदर 80 हजार वापस करने का आदेश दिया है।
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