पटना: बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन इस राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे सीमा क्षेत्र में भी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बिहार की सीमा से सटे तीन किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें इस हफ्ते दो दिन बंद रहेंगी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि बिहार के सीवान और गोपालगंज जिलों में आगामी 6 नवम्बर को होने वाले मतदान के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अनुभाग-2 के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आदेश जारी किया है।
4 नवम्बर को शाम से 6 नवम्बर तक बंद रहेंगी दुकानेंआदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवरिया जिले में बिहार की सीमा से लगी तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें 4 नवम्बर को शाम 6 बजे से 6 नवम्बर को शाम छह बजे तक बंद रहेंगी।
बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि 14 नवंबर को भी मतगणना स्थल से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनीजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में शराब की कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होगा, जिसमें 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को और शेष 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त होगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि बिहार के सीवान और गोपालगंज जिलों में आगामी 6 नवम्बर को होने वाले मतदान के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अनुभाग-2 के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आदेश जारी किया है।
4 नवम्बर को शाम से 6 नवम्बर तक बंद रहेंगी दुकानेंआदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवरिया जिले में बिहार की सीमा से लगी तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें 4 नवम्बर को शाम 6 बजे से 6 नवम्बर को शाम छह बजे तक बंद रहेंगी।
बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि 14 नवंबर को भी मतगणना स्थल से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनीजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में शराब की कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होगा, जिसमें 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को और शेष 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त होगा।
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