कलर-कोडेड ईंधन प्रकार स्टिकर: यदि आप एक कार के मालिक हैं और आपने अपनी गाड़ी में ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाला कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगाया है, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, जिन पर यह स्टिकर अनुपस्थित है।
यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपको मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, जिन वाहनों पर यह स्टिकर नहीं होगा, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) भी नहीं मिलेगा।
कलर-कोडेड स्टिकर की जानकारी कलर-कोडेड स्टिकर क्या है?
यह स्टिकर 2019 से सभी वाहनों पर लगाना अनिवार्य है। डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्का नीला रंग और अन्य वाहनों के लिए ग्रे रंग का स्टिकर लगाया जाता है। यह नियम उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) से संबंधित है।
दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन मालिकों को इस नियम का पालन करना चाहिए। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि यदि यह आदेश नहीं माना जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी मोटर वाहन अधिनियम क्या है?
इस अधिनियम की धारा 192(1) उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाती है जो पंजीकरण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हैं। 2020 में, दिल्ली परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें HSRP और नंबर प्लेट पर स्टिकर न लगवाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
HSRP का इतिहास HSRP का इतिहास
HSRP नंबर प्लेट को 2012-13 में पेश किया गया था और अप्रैल 2019 में सभी नए वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अब पुराने वाहनों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया है।
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