इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आई हुई विवाहित महिलाओं के लिए EWS प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने इस संबंध में सुनीता रानी बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण में यह स्पष्ट आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी में EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट का कहना है कि राजस्थान में विवाहित महिलाओं को सामान्य श्रेणी में मानकर उन्हें EWS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए की जा रही मनाही पर अब रोक लगेगी।
यह है पूरा मामलायाचिकाकर्ता ने 19 फरवरी 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार EWS श्रेणी में प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद अथॉरिटी द्वारा याचिका करता को यह कहकर मना कर दिया गया था क्योंकि जन्म प्रमाणपत्रहरियाणा राज्य से ओबीसी प्रमाण पत्र था। बता दे कि इसके विपरीत राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2023 में अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि अन्य राज्य से राजस्थान में विवाह होकर आई महिलाओं को ओबीसी श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने का आदेशमामले की सुनवाई करते हुए 20 अक्टूबर 2023 के सर्कुलर का उल्लेख करते हुए याचिका करता को चार सप्ताह के अंदर EWS प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद अन्य राज्यों से किसी भी आरक्षित श्रेणी में जननी महिलाओं को राजस्थान में सामान्य श्रेणी में मानकर EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानी में विराम लगने की संभावना है।
PC : teennews.com
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