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कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव की बढ़ीं मुश्किलें, नौ साल पुराने रंगदारी और बाधा उत्पन्न करने के मामले में आरोप तय

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कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पवन कुमार यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर गहराती नजर आ रही हैं। नौ साल पुराने एक मामले में भागलपुर स्थित विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) ने मंगलवार को विधायक पवन यादव समेत उनके 19 समर्थकों पर आरोप तय कर दिए हैं। मामला एनटीपीसी कहलगांव परिसर में निर्माण कार्य में बाधा डालने और रंगदारी मांगने से जुड़ा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2015 का है, जब एनटीपीसी कहलगांव में चल रहे एक निर्माण कार्य में कथित रूप से विधायक पवन यादव और उनके समर्थकों ने हस्तक्षेप किया था। आरोप है कि उस समय निर्माण एजेंसी से जबरन रंगदारी की मांग की गई थी और काम रुकवा दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक समेत कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया था। लंबे समय से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन अब विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी, जिसमें सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपनी दलीलें रखनी होंगी। विधायक पवन यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, सरकारी कार्य में बाधा डालना और निर्माण कार्य को रोकने जैसे संगीन धाराएं शामिल हैं।

मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने विधायक पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक विधायक पवन यादव की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

विधायक के समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके नेता निर्दोष हैं। वहीं, पीड़ित पक्ष का कहना है कि न्याय की प्रक्रिया में देरी से उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन अब न्यायालय के निर्णय से उन्हें उम्मीद बंधी है।

विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि विधायक पवन यादव और उनके समर्थकों की कानूनी रणनीति क्या होती है और न्यायालय का अंतिम फैसला क्या आता है। इस केस पर आने वाले दिनों में पूरे जिले और राजनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी।

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