New Delhi, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय
ने संभल में हुई हिंसा के मामले में तीन आरोपितों को जमानत दे दी है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने का आदेश दिया. मामले में चार आरोपितों को 2024 में गिरफ्तार किया गया था.
उच्चतम न्यायालय
ने दानिश, फैजान और नाजिर को जमानत दी है. ये मामला शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के बाद 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा से जुड़ा है. पुलिस ने इस घटना के बाद करीब 10 एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें ये चार आरोपित गिरफ्तार हुए थे. इन तीन आरोपिताें के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज थीं.
तीनों की पहले निचली अदालत और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ने जमानत याचिका खारिज की थी. इसके बाद इन आरोपिताें ने उच्चतम न्यायालय
का रुख किया था. उच्चतम न्यायालय
ने इन्हें जमानत देते हुए कहा कि जब जांच पूरी हो चुकी है. चार्जशीट दाखिल हो गई है और आरोप तय हो चुके हैं, तो आरोपितों को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. सुनवाई के दौरान Uttar Pradesh सरकार ने जमानत का विरोध किया था.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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