–हत्या, जानलेवा हमला, आगजनी मामले में मिली सजा व दंड निलम्बित
प्रयागराज, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहगंज जिला जौनपुर में हत्या, जानलेवा हमला, आगजनी मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सजा व दंड पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यह आदेश सजा के खिलाफ अपील में दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने उमाकांत की अर्जी पर दिया है।
याची ने उच्चतम न्यायालय के नवजोत सिंह सिद्धू केस के फैसले का लाभ उसे भी देने की मांग की जिसमें चुनाव के मद्देनजर सजा व दंड निलम्बित कर दिया गया था। याची का कहना है कि वह भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह एक बार सांसद व तीन बार विधायक रह चुका है।
सरकारी वकील ने विरोध किया और कहा कि याची पर आरोप गम्भीर है। वह कोई राहत पाने का हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने याची की सजा व दंड को निलम्बित रखने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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