नई दिल्ली, 22 अप्रैल . तमिलनाडु के बाद अब केरल सरकार राज्यपाल के पास लंबित बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सरकार ने राज्यपाल को बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग की है. केरल सरकार की याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
आज केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये याचिका भी जुड़ी है. उन्होंने कहा कि जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी और केरल के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तमिलनाडु का मामला केरल से अलग है. तब कोर्ट ने कहा कि हम तमिलनाडु पर फैसला देखेंगे कि केरल का मामला भी उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं.
केरल सरकार की याचिका में राज्य सरकार ने राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए कहा है कि राज्यपाल उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को उचित समय के भीतर निपटाने के लिए बाध्य हैं. केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं. राज्यपाल आठ से अधिक पब्लिक वेलफेयर से जुड़े बिल पर विचार करने में अनुचित देरी करके अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं.
/संजय
/ सुनीत निगम
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