Prayagraj, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 साल की कैद भुगत चुके उम्रकैद की सजा पाये मोइनुद्दीन की समय पूर्व रिहाई मामले में राज्य सरकार को नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और अपील को अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है. अधिवक्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील पर अदालत ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दी. याची ने 20 साल 7 दिन की सजा काट ली है. नियमानुसार 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहाई की जानी चाहिए. जिस पर कोर्ट ने सरकार को विचार करने का आदेश दिया है और दोनों पक्षों से जवाब प्रति जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
रोनित रॉय की लव स्टोरी: पहली शादी की मुश्किलें और दूसरी बार मिली सच्ची मोहब्बत
पत्नी ने कहा था- रात में आने की` जरूरत नहीं! सुबह घर लौटा तो चौंक गया पति घर के बाहर का मंजर देख खिसकी पैरों तले जमीन
होम लोन ट्रांसफर: जानें क्या करें और क्या न करें
इस युवक की एयरपोर्ट जाते ही किस्मत चमकी` रातों रात बन गया 13 करोड़ रूपये का मालिक
किस्मत की लकीरें पलट देने वाला चांदी का` छल्ला जिसे पहनकर भिखारी भी बन जाता है राजा। जानिए इसके चमत्कारिक लाभ