-निदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट सुसंगत आदेश पारित करने का दिया निर्देश
प्रयागराज, 28 मई . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा बिना शर्त माफी मांगने व गलती सुधारने सहित भविष्य में कोर्ट आदेश का अनुपालन करने का वचन देने के बाद मातृत्व अवकाश को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है.
अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर कहा याची को द्वितीय मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है. बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ ने बताया कि बीएसए को न केवल कारण बताओ नोटिस दी गई है अपितु सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर विधि व्यवस्था, शासनादेश व विभागीय नियमों का उल्लेख करके ही स्पष्ट सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने इस हलफनामे के बाद याचिका निस्तारित कर दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने किरण देवी की याचिका पर दिया है. कोर्ट के निर्देश पर प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा उप्र, सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व गौतम प्रसाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद हाजिर हुए और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र ने हाजिरी माफी की अर्जी दी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
बीएसए ने बिना शर्त माफी के साथ आश्वासन दिया कि भविष्य में कोर्ट आदेश व कानून का पालन करेंगे. निदेशक ने भी स्वीकार किया कि कुछ अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर आदेश दे रहे हैं. जिसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है. उन्होंने कहा बीएसए सुविचारित तर्कपूर्ण आदेश नहीं दे रहे हैं. बिना सुनवाई किए आदेश पारित कर रहे. वह शासनादेश विधि व नियमों का अनुपालन नहीं करते. कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं करते. सभी को हिदायत दी गई है.
—————
/ रामानंद पांडे
You may also like
धन योग में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से आज इन तारीखों में जन्मे लोग करेंगे छ्प्परफाड़ कमाई, वीडियो में जानिए किसकी चमकेगी किस्मत
बॉक्स ऑफिस पर हुई नोटों की बारिश, Bhool Chuk Maaf, Raid 2 और MI8 में से किसने की सबसे ज्यादा कमाई?
मजेदार जोक्स: कहां पर हो
क्यों जल्दी खराब होता है कार का गियरबॉक्स? अगर समझ गए वजह तो नहीं होगा नुकसान
Nissan का बड़ा ऐलान; अगले 2 साल में आएंगे कई नए प्रोडक्ट्स, 700 मिलियन यूरो निवेश करेगा