गौतमबुद्ध नगर, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर हुई लाखों रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सत्यनारायण यादव की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज खारिज कर दी।
मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। वादी अर्जुन कुमार ने 11 दिसंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्हें जून 2024 में व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप के जरिए पहले 10 हजार रुपये का निवेश कराया गया और बाद में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर उनसे कुल 2 लाख 10 हजार रुपये ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए गए। जब उन्होंने रकम वापस मांगनी चाही तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस विवेचना में यह सामने आया कि इंदौर स्थित सहकारी बैंक के खाते में एक जनवरी 2024 से 30 जुलाई 2024 के बीच एक करोड़ सत्तावन लाख रुपये जमा हुए हैं।
यह खाता यश बोरवाल के नाम पर है, लेकिन जांच में इसका प्रयोग आरोपित सत्यनारायण यादव उर्फ सतीश यादव द्वारा किया जाना पाया गया। इसी खाते में वादी द्वारा जमा कराई गई दो लाख रुपये की राशि भी पाई गई।
(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
You may also like
100W चार्जिंग वाला Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max का दमदार चिपसेट, कौन है बेस्ट?
चार बच्चों के बाप को दिल दे बैठी पांच बच्चों की मां घर से हुई फरार फेसबुक पर डाली शादी की फोटो तो…`
अगर आपको भी है पति पर अफेयर का शक, तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला अब आपको दिलाएगा पार्टनर के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स
बच्चे को उठाकर ले गया तेंदुआ, मां ललकारती हुई अकेले भीड़ गई, जाने फिर क्या हुआ, वीडियो देखें`
भाजपा 'वोटर अधिकार यात्रा' को बदनाम कर रही है : सुखदेव भगत