आज 22 सितंबर से पूरे देश में नया जीएसटी सिस्टम यानी जीएसटी 2.0 लागू हो गया है. अब पुराने चार स्लैब की जगह सिर्फ दो स्लैब बचे हैं – 5% और 18%. वहीं, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया गया है. यह फैसला 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. इन बदलावों से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है.
लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एलपीजी सिलेंडर पर भी इसका असर पड़ेगा. फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर, जो होटल और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में इस्तेमाल होता है, उस पर 18% जीएसटी वसूला जाता है.
क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा?नए जीएसटी सुधार के बावजूद एलपीजी सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर पहले जैसा ही टैक्स जारी रहेगा. इसका मतलब है कि आज यानी 22 सितंबर से एलपीजी की कीमतों में किसी तरह की कमी नहीं होगी.
भले एलपीजी सिलेंडर के दाम जस के तस हैं, लेकिन खाने-पीने की कई चीजें जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार, ड्राई फ्रूट्स अब सस्ते हो गए हैं. एफएमसीजी कंपनियां कीमतें घटाने का ऐलान कर चुकी हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर असरइलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी सीधा असर दिखेगा. अब कार, एसी, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है. टीवी के दाम 2,500 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक कम हो सकते हैं. रूम एसी करीब 4,700 रुपये तक सस्ता होगा, वहीं डिशवॉशर पर 8,000 रुपये तक की राहत मिलेगी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी तय किया गया है.
हेल्थकेयर और एजुकेशन में राहतनए जीएसटी सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर को भी राहत मिली है. दवाइयों और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. इसी तरह एजुकेशन से जुड़ी कई सामग्री और सेवाएं भी अब पहले से सस्ती हो गई हैं. इससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा.
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