अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा को भी 30 अप्रैल को तलब किया है।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि पिछले साल आठ अप्रैल को ये आरोपी चुनाव आयोग (ईसीआई) के मुख्य द्वार के बाहर एकत्र हुए थे। उन्होंने आवश्यक अनुमति के बिना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (एकत्र होने पर रोक) लागू रहने के बावजूद तख्तियों और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस का आरोप है कि धारा 144 लागू रहने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
ALSO READ:
अदालत ने आदेश दिया कि मैंने आरोप पत्र के साथ-साथ शिकायत का भी अध्ययन किया है... मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिये गए आदेश की अवज्ञा), 145 (अवैध रूप से एकत्र होना) और 34 (साझा इरादा रखना) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेती हूं। सभी आरोपियों को 30 अप्रैल 2025 को आईओ (जांच अधिकारी) के माध्यम से तलब किया जाए।’’
ALSO READ:
तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इनके प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। तृणमूल के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात के बाद विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। भाषा Edited by: Sudhir Sharma
You may also like
शर्ट पर दाग किसके…', गर्लफ्रेंड ने खोया आपा, अपने बाल काटे और लगा ली फांसी ι
शादी के 10 दिन बाद लक्ष्मी ने किया ऐसा काम कि योगेंद्र का पूरा परिवार रह गया दंग, अब पति बहा रहा आंसू! ι
मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 : क्या लाया है दिन आपके लिए, जानिए…
हाथ बांधकर महिला की बेरहमी से हत्या! घंटे में केस सॉल्व, पड़ोसी गिरफ्तार ι
पवित्र रिश्ते पर लगा दाग! गोरखपुर में पत्नी को हुआ शक, पति और उसकी बहन के रिश्ते पर उठाए गंभीर सवाल ι